कश्मीर की आबोहवा में जहर घोलने वाले यासीन मलिक पर NIA Court आज सुनाएगी फैसला, पाकिस्तान बना पैरोकार, लगाई ये गुहार
पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि यासिन मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। मलिक के तिहाड़ जेल में कैद होने पर भी पाकिस्तान की सरकार परेशान नजर आ रही है।
जम्मू कश्मीर की आबोहवा में जहर घोलने वाले पाकिस्तान के पालतू कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक की गुनाहों का फैसला आज होगा। दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत से कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के गुनाहों के खिलाफ आज सजा मुकर्रर होगी। कोर्ट की तरफ से यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुना सकती है। आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित यासिन मलिक ने एक हफ्ते पहले ही अपना गुनाह कबूल किया था। इस पूरे घटना को लेकर यासिन मलिक के आका पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय उच्चयोग के प्रभारी को तलब करके कूटनीतिक आपत्ति जताई गई है।
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पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि यासिन मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। मलिक के तिहाड़ जेल में कैद होने पर भी पाकिस्तान की सरकार परेशान नजर आ रही है। उसने भारत पर कश्मीरी नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि यासिन मलिक का जेल में स्वास्थ्य खराब है और उसे इलाज नहीं दिया जा रहा है।
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जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता ने कथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों के लिए दोषी ठहराया था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह मलिक के खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए सजा की मात्रा के संबंध में दलीलें सुनेंगे। मलिक पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), और 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने) आपराधिक साजिश) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए (देशद्रोह)और धारा 120-बी के तहत आरोप लगाया गया है। मलिक ने कथित तौर पर अदालत के समक्ष आरोपों का विरोध नहीं किया।
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