राहुल गांधी की नई मुसीबत, कोर्ट ने जारी किया नोटिस, चार अप्रैल तक पेश होने के आदेश

अधिवक्ता सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे 4 अप्रैल, 2025 को अदालत में पेश हों या फिर जवाब दाखिल करें।
संभल की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि या तो वह जवाब दें या 4 अप्रैल को पेश हों। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय निर्भय नारायण सिंह ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे 4 अप्रैल, 2025 को अदालत में पेश हों या फिर जवाब दाखिल करें।
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गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान गांधी ने कहा, "हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य के खिलाफ है।" उन्होंने कहा कि इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले संभल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर 23 जनवरी को अदालत का रुख किया।
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गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछली 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा था, राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ....क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी लड़ रहे हैं।
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