नलिनी ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना होना चाहती है रिहा

Madras High Court

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी हत्या मामले में अभियुक्त नलिनी ने इस मामले में संलिप्त सभी सात लोगों को रिहा करने के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व में की गई सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा कदम उठाने में नाकाम रहने को असंवैधानिक करार देने और राज्यपाल की स्वीकृति के बिना ही उसे रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने एक बार फिर मद्रास उच्च न्यायालय का रुख कर अपनी रिहाई की गुहार लगाई है।

नलिनी ने इस मामले में संलिप्त सभी सात लोगों को रिहा करने के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व में की गई सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा कदम उठाने में नाकाम रहने को असंवैधानिक करार देने और राज्यपाल की स्वीकृति के बिना ही उसे (नलिनी को) रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

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शुक्रवार को यह याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी ओदिकेशवलु की पीठ के समक्ष आई, जिसके बाद अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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