मोदी सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉक डाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि लॉक डाउन 2 तीन मई को खत्म होने वाला था। हालांकि यह अनुमान जताया जा रहा था कि इस लॉक डाउन को बढ़ाया जा सकता है।
देश में बढ़ते कोरोनावायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब देश में 17 मई तक लॉक डाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि लॉक डाउन 2 तीन मई को खत्म होने वाला था। हालांकि यह अनुमान जताया जा रहा था कि इस लॉक डाउन को बढ़ाया जा सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। अब देश में लॉक डाउन 3 चार मई से लेकर 17 मई तक जारी रहने वाला है। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए भी गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देश में पहला लॉक डाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए था।In red zones, outside containment zones, certain activities are prohibited in addition to those prohibited throughout India. These are: plying of cycle rickshaws&auto rickshaws; taxis&cab aggregators; intra-district&inter-district plying of buses&barber shops,spas&saloons: MHA https://t.co/LCSEKe416U
— ANI (@ANI) May 1, 2020
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अंतर राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही लॉकडाउन चार मई से अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा लेकिन क्षेत्रों को ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’’ में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। इन प्रतिबंधित गतिविधियों में विमान, रेल, मेट्रो और सड़कों से अंतर-राज्यीय आवाजाही, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर शामिल हैं। आदेश के मुताबिक जनता के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन, एकत्र होने पर रोक रहेगी तथा धार्मिक या उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गयी है।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’’ में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा। बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है। चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है।
शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है। निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं। बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे। रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं , निजी सुरक्षा आदि शामिल है। बयान के अनुसार ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी। ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधयों को छोड़कर बाकी सभीगतिविधियों को इजाजत होगी। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
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