NCP बनाम NCP: महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली दो हफ्ते की राहत, इस तारीख तक होगा विवाद का निर्णय

Supreme Court
Creative Common
अभिनय आकाश । Jan 29 2024 12:55PM

राकांपा के शरद पवार गुट द्वारा याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें शीर्ष अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने और स्पीकर को अजीत पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई। नार्वेकर का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं से संबंधित मामले पर निर्णय लेने में व्यस्त थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर अपना फैसला देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को समय बढ़ा दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एससी पीठ ने स्पीकर को 15 फरवरी तक अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया। 30 अक्टूबर को, अदालत ने 31 जनवरी की समय सीमा तय की और स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार मामले पर निर्णय लेने के लिए कहा, जिसे नार्वेकर ने बढ़ाने की मांग की।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court ने एमबीबीएस दाखिले में जाति प्रमाणपत्र घोटाले से संबंधित याचिकाएं अपने हाथ में लीं

राकांपा के शरद पवार गुट द्वारा याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें शीर्ष अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने और स्पीकर को अजीत पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई। नार्वेकर का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं से संबंधित मामले पर निर्णय लेने में व्यस्त थे। उन्होंने एनसीपी मामले पर फैसला देने के लिए "यथार्थवादी" तीन सप्ताह का समय मांगा।

इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने चुनावों से पहले इमरान की पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को राहत दी

अजित पवार के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राकांपा पार्टी का एक वर्ग अलग हो गया और महाराष्ट्र सरकार में भाजपा-शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गया। बाद में अजित ने राज्य के उपमुख्यमंत्री और आठ अन्य राकांपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसने शरद पवार गुट को अयोग्यता याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़