मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

Madhya Pradesh High Court

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुछ विभागों की भर्ती परीक्षाओं व नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के दो सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार से 20 सितंबर तक जवाब मांगा है।

जबलपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुछ विभागों की भर्ती परीक्षाओं व नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के दो सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार से 20 सितंबर तक जवाब मांगा है।

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दिल्ली के संगठन -यूथ फॉर इक्वेलिटी- ने अपनी याचिका में कुछ विभागों की भर्ती परीक्षाओं व नियुक्ति प्रक्रिया में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को चुनौती दी है। यह याचिका बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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