कोल्हापुर स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त
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सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने पर उठाया गया है।
बैंक ने एक बयान में कहा, “बैंक ने चार दिसंबर, 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग परिचालन बंद कर दिया है।” बैंक द्वारा दाखिल आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 99.85 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा की पूरी राशि पाने के हकदार हैं।
आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, “बैंक के पास अब पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”
सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।
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