सुल्तानपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फिर टली, 22 जनवरी अगली तारीख
मामला 2018 का है जब स्थानीय भाजपा नेता मिश्रा ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी-एमएलए अदालत में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने जिरह पूरी करने के लिए अब 22 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। मामला 2018 का है जब स्थानीय भाजपा नेता मिश्रा ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा।
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पांच साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, गांधी अदालत में पेश होने में विफल रहे, जिसके कारण दिसंबर 2023 में पीठासीन न्यायाधीश को उनकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी करना पड़ा। गांधी ने फरवरी 2024 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जुलाई 2024 को गांधी का बयान दर्ज किया गया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये के दो बांड पर जमानत दे दी। अदालत में अपनी उपस्थिति के दौरान, गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और आरोप लगाया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया।
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शुरुआत में 16 दिसंबर, 2024 को होने वाली सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसी तरह जिरह पूरी न हो पाने के कारण 2 जनवरी की सुनवाई भी टाल दी गई।
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