WB Panchayat Elections: नामांकन की लास्ट डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, कोलकाता HC का आदेश, TMC मंत्री ने कहा- विपक्ष बहाने बनाना बंद करे
मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया पांच दिन का समय प्रथम दृष्टया अपर्याप्त है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एसईसी को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एसईसी को संवेदनशील क्षेत्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।
इसे भी पढ़ें: Bengal panchayat polls: दादागिरी से गांधीगिरी, TMC ने विपक्षी उम्मीदवारों को गुलाब और पानी की बोतलें की भेंट
मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया पांच दिन का समय प्रथम दृष्टया अपर्याप्त है। हालांकि, आज अपने आदेश में इसने कहा कि नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि समय बढ़ाने का विवेक पूरी तरह से आयोग के पास है और इस प्रकार यह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। यदि आयोग मतदान की तिथि में हस्तक्षेप किए बिना पूर्णता की तिथि को बढ़ाने पर विचार करता है तो आयोग द्वारा तिथि बढ़ाने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें: TMC Worker Attacked | बंगाल के दक्षिण 24 परगना में झड़प के बीच टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला
पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनावों पर चर्चा के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने कहा कि बैठक में हमने हमारी पार्टी की तरफ से कहा है कि सभी पार्टी इसमें शामिल हो। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। विपक्ष जो बहाने बना रही है उसे बंद करे और शांतिपूर्ण चुनाव हो।
अन्य न्यूज़