केरल सरकार ने SC में दाखिल की संशोधित याचिका, राज्यपाल से लंबित विधेयकों को तत्काल मंजूरी के निर्देश देने का किया आग्रह
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को प्रस्तुत बिलों के निपटान के लिए लागू समयसीमा पर संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान में जितनी जल्दी हो सके वाक्यांश की व्याख्या करने की मांग की है।
केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका दायर कर राज्यपाल को लंबित बिलों को तुरंत मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की है। संशोधित याचिका में, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उन शर्तों पर दिशानिर्देश देने की मांग की है जिसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं, उनकी सहमति रोक सकते हैं या उन्हें राज्य विधानसभा को वापस कर सकते हैं। यह संशोधन पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दायर रिट याचिका में किया गया था।
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को प्रस्तुत बिलों के निपटान के लिए लागू समयसीमा पर संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान में जितनी जल्दी हो सके वाक्यांश की व्याख्या करने की मांग की है। राज्य ने याचिका में इस बात पर जोर दिया कि यह घोषित किया जाना चाहिए कि राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे। राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया कि राज्यपाल को लंबित विधेयकों के निपटारे के लिए तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के शनिवार शाम को राज्यपाल आरएन रवि से मिलने की संभावना है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टालिन और रवि को लंबित बिलों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आया है।
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