Kerala: नाबालिग पोती से दुष्कर्म के दोषी को कुल 111 साल की सजा

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दोषी पर 2.1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक के मुताबिक अपराध को दिसंबर 2021 में तब अंजाम दिया गया जब लड़की क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने दादा से मिलने गई थी।

 केरल की एक अदालत ने 62 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपनी नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने का बुधवार को दोषी ठहराते हुए कुल 111 साल की सजा सुनाई। उसे अधिकतम 30 साल की सजा भुगतनी होगी क्योंकि विभिन्न धाराओं में मिली सजाएं एकसाथ चलेंगी।

लोक अभियोजक (पीपी) मनोज अरूर ने कहा कि नादापुरम त्वरित सुनवायी विशेष अदालत (पॉक्सो) के न्यायाधीश सुहैब एम. ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई जो कुल 111 साल की है।

उन्होंने बताया कि दोषी पर 2.1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक के मुताबिक अपराध को दिसंबर 2021 में तब अंजाम दिया गया जब लड़की क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने दादा से मिलने गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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