Swati Maliwal case: केजरीवाल को तो जमानत मिल गई, लेकिन विभव कुमार के साथ ये क्या हो गया

 Bibhav Kumar
Creative Common
अभिनय आकाश । Jul 12 2024 3:23PM

अदालत ने कहा कि चूंकि कुमार केजरीवाल के नामित निजी सचिव (पीएस) थे, इसलिए उनका प्रभाव अनियंत्रित नहीं था, और इस प्रकार उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से संबंधित कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि कुमार केजरीवाल के नामित निजी सचिव (पीएस) थे, इसलिए उनका प्रभाव अनियंत्रित नहीं था, और इस प्रकार उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

इसे भी पढ़ें: बांसुरी स्वराज ने की दिल्ली CM के इस्तीफे की मांग, कहा- दोषी हैं केजरीवाल, SC ने पाया जांच के लिए हैं पर्याप्त सबूत

कुमार के खिलाफ 16 मई को आपराधिक धमकी देने, हमला करने या महिला का वस्त्र हरण करने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग, गैर इरादतन हत्या की कोशिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुमार ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप है और मामले की जांच पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़