कोरेगांव-भीमा मामला में नवलखा की याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति भट्ट ने खुद को किया अलग
नवलखा की याचिका सुनवाई के लिए उस पीठ के सामने आई जिसमें न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट शामिल थे।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर लिया। नवलखा ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी नवलखा की याचिका पर सुनवाई से अलग हो गए थे।
Supreme Court judge Justice S Ravindra Bhat recuses from hearing an appeal filed by Gautam Navlakha seeking quashing of FIR registered against him in the Bhima Koregaon case; Case listed for further hearing on October 4. pic.twitter.com/UPwYuDOSIb
— ANI (@ANI) October 3, 2019
नवलखा की याचिका सुनवाई के लिए उस पीठ के सामने आई जिसमें न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति भट्ट ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसके बाद पीठ ने कहा कि इस याचिका पर अन्य पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
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