बम्बई HC का पुलिस को आदेश- सुनसान जगह तलाशें, बेटे को दफनाने के लिए जगह की मांग वाले अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर दिया निर्देश
राज्य के वकील ने यह भी कहा कि मृतक आरोपी के घर के बाहर दो पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि उसके पिता के इस दावे के मद्देनजर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके कि परिवार को धमकियाँ मिली थीं। बंबई हाई कोर्ट ने पुलिस से ऐसे निर्जन स्थान की पहचान करने को कहा जहां बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी के शव को दफनाया जा सके।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति एम एम सथाये की खंडपीठ बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी के पिता की याचिका पर सुनवाई की। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसका पुलिस विभाग बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में मृतक आरोपी को दफनाने के लिए जगह की पहचान करने के लिए कदम उठा रहा है। राज्य के वकील ने यह भी कहा कि मृतक आरोपी के घर के बाहर दो पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि उसके पिता के इस दावे के मद्देनजर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके कि परिवार को धमकियाँ मिली थीं। बंबई हाई कोर्ट ने पुलिस से ऐसे निर्जन स्थान की पहचान करने को कहा जहां बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी के शव को दफनाया जा सके।
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पिछले महीने ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक स्कूल में दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 24 वर्षीय शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में उसे तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था कि तभी कथित गोलीबारी हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह घटना सोमवार शाम ठाणे में मुंब्रा बाईपास के पास हुई जब शिंदे ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली। पुलिस की कथित जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया।
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अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि परिवार उनके शव को लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया, अक्षय शिंदे के माता-पिता और उनके वकील की जान को खतरा बताया। अक्षय शिंदे के वकील अमित कटारनवरे ने बताया कि 24 वर्षीय अक्षय ने पहले दाह संस्कार के बजाय दफनाने की इच्छा व्यक्त की थी।
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