Sheikh Hasina कब तक भारत में रहेंगी? ब्रिटेन प्रवास में फंसा पेंच, शरणार्थियों को लेकर क्या है भारत की नीति?

Sheikh Hasina
@drSaimaWazed
अभिनय आकाश । Aug 9 2024 5:05PM

भारत ने कहा है कि जब तक हसीना को किसी सुरक्षित देश में शरण नहीं मिल जाती, तब तक वे भारत में रह सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत की शरणार्थी नीति क्या है।

बांग्लादेश में फैसी अराजकता के बाद शेख हसीना पहले तो अपना इस्तीफा सौंपती हैं फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका छोड़ देती हैं। वो फिलहाल भारत में हैं। शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए भारत सरकार उन्हें समय देगी। शेख हसीना को लेकर पहले खबर आई थी कि वो लंदन जा सकती हैं। लेकिन शरणार्थियों पर ब्रिटेन सरकार की स्पष्ट नीति है जिसके मुताबिक शरण मांगने वाले व्यक्ति को इसकी असमर्थता दिखानी होगी कि वो अपने देश के माहौल में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उनके लंदन प्रवास पर पेंच फंस गया। भारत ने कहा है कि जब तक हसीना को किसी सुरक्षित देश में शरण नहीं मिल जाती, तब तक वे भारत में रह सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत की शरणार्थी नीति क्या है।

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शरणार्थी कौन है?

शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और उसके बाद 1967 के प्रोटोकॉल के तहत, शरणार्थी शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और जाति, धर्म के कारण उत्पीड़न के उचित भय के कारण वापस लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। राज्यविहीन व्यक्ति भी इस अर्थ में शरणार्थी हो सकते हैं, जहां मूल देश (नागरिकता) को 'पूर्व अभ्यस्त निवास का देश' समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2017 में राखीन राज्य में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद रोहिंग्या के पलायन ने दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा कर दिया था। बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार आज दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। म्यांमार का कहना है कि रोहिंग्या, जो मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी हैं। लगभग 40,000 रोहिंग्या जो भारत भाग गए, से निपटने की बात आती है, तो सरकार की प्रतिक्रिया अस्पष्ट रही है। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) को सत्यापन करने और उनमें से कुछ को पहचान पत्र प्रदान करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें अवैध अप्रवासी बताया। आतंकवाद और सांप्रदायिक अपमान के बारे में सार्वजनिक और राजनीतिक बयानबाजी के साथ, मांग है कि उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाए।

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शरणार्थियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून

भारत में शरणार्थियों का आना साल 1947 यानी देश के विभाजन के साथ ही शुरू हो गया। 2010 के आरंभ तक भारतीय भू-भाग में शरणार्थियों की संख्या लगभग साढ़े चार लाख तक पहुंच गई। भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का ह्स्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत में कोई शरणार्थी कानून मौजूद नहीं है इसलिए देश में शरणार्थियों के प्रति व्यवहार में कोई एकरूपता भी नहीं है। हालांकि शरणार्थी का प्रश्न मानवाधिकारों और मानवीय कानून के बड़े प्रश्न के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य क्षेत्रों जैसे राज्य के उत्तरदायित्व और शांति बनाए रखने के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। न ही भारत के पास कोई शरणार्थी नीति या शरणार्थी कानून है। इससे भारत को शरणार्थियों के सवाल पर अपने विकल्प खुले रखने की इजाजत मिल गई है। सरकार शरणार्थियों के किसी भी समूह को अवैध अप्रवासी घोषित कर सकती है - जैसा कि यूएनएचसीआर सत्यापन के बावजूद रोहिंग्या के साथ हुआ हैऔर उनके साथ विदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत अतिचारियों के रूप में निपटने का निर्णय ले सकती है। हाल के वर्षों में भारत शरणार्थी नीति के सबसे करीब नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 आया है, जो शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर भेदभाव करता है।

भारत में रोहिंग्या अवैध अप्रवासी 

2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि भारत में रोहिंग्या लोग अवैध अप्रवासी थे, जब उसने समुदाय के 300 सदस्यों की रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया, जिनमें से अधिकांश जम्मू में एक हिरासत शिविर में थे, और अन्य दिल्ली में थे। इसमें कहा गया कि उन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत सभी प्रक्रियाओं के अनुसार निर्वासित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह 2021 में बांग्लादेश शरणार्थी शिविर में अपने माता-पिता से अलग हुई 14 वर्षीय रोहिंग्या लड़की को वापस भेजने के असम सरकार के असफल प्रयास से स्पष्ट है। लड़की को 2019 में असम में प्रवेश करते समय सिलचर में हिरासत में लिया गया था। म्यांमार में उसका कोई परिवार नहीं बचा था, लेकिन असम के अधिकारी उसे निर्वासित करने के लिए मणिपुर में मोरेह सीमा पर ले गए। म्यांमार ने उसे स्वीकार नहीं किया। पिछले कुछ वर्षों में रोहिंग्या को वापस लेने के लिए म्यांमार को मनाने के बांग्लादेश के सभी प्रयास असफल रहे हैं। भारत बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर लोगों को वापस भेजने में कामयाब रहा।

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