Farmers Protest: किसानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अभी बंद रहेगा शंभू बॉर्डर

Farmers Protest
ANI
अभिनय आकाश । Dec 9 2024 12:48PM

याचिका में केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर समेत हाईवे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और बीएनएस के तहत भी अपराध है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन पर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मामले पर दायर याचिका में केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर समेत हाईवे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और बीएनएस के तहत भी अपराध है।

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याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में राजमार्ग को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्ग से हटाने के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश जारी करना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दायर नई याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता. पिछले हफ्ते पुलिस ने 'दिल्ली चलो' मार्च शुरू करने वाले किसानों को तितर-बितर करने के लिए पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बहस हो गई और ड्रोन फुटेज में पुलिस को सीमा पर किसानों को रोकते हुए दिखाया गया।

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हरियाणा पुलिस के अनुसार, आगे बढ़ रहे किसानों का समूह उन 101 किसानों की सूची से मेल नहीं खाता, जो उन्हें दी गई थीं, जिन्हें आज के मार्च में भाग लेना था। म पहले उनकी (किसानों की) पहचान करेंगे और फिर हम उन्हें आगे जाने की अनुमति दे सकते हैं। हमारे पास 101 किसानों के नामों की एक सूची है, और वे वे लोग नहीं हैं। वे हमें उनकी पहचान नहीं करने दे रहे हैं। 

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