गिरफ्तारी के लिए बनाया गया झूठा आधार, केजरीवाल की याचिका पर HC ने CBI से मांगा जवाब

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अभिनय आकाश । Jul 2 2024 3:25PM

अरविंद केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार करने की सीबीआई को कोई ज़रूरत नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। अरविंद केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार करने की सीबीआई को कोई ज़रूरत नहीं है।

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उन्होंने अदालत को बताया कि सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 की है, और फिर उन्हें अप्रैल 2023 में बुलाया गया और 9 घंटे तक पूछताछ की गई। अप्रैल से अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और इसलिए 2022 में दर्ज एफआईआर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कार्रवाई के लिए कुछ कारण और आधार प्रतिबिंबित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का आधार यह होना चाहिए कि व्यक्ति आतंकवादी है या भागने का खतरा है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी क्योंकि वह उत्पाद पुलिस मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

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गिरफ्तारी ज्ञापन काफी उल्लेखनीय है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की उच्च न्यायालय की पीठ ने इसके बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा। नोटिस जारी करें। सीबीआई की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया गया है. विस्तृत जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए. सुनवाई टालने से पहले अदालत ने कहा, अगर कोई प्रत्युत्तर है तो उसे 2 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। दिल्ली की एक अदालत ने एजेंसी को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। 

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