गुरुग्राम भूमि सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन, प्रियंका गांधी के पति ने 'राजनीतिक प्रतिशोध' का किया दावा

Robert Vadra
ANI
रेनू तिवारी । Apr 15 2025 11:37AM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को दूसरा समन जारी किया। पूछताछ के लिए वाड्रा अपने घर से पैदल ही ईडी कार्यालय पहुंचे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को दूसरा समन जारी किया। पूछताछ के लिए वाड्रा अपने घर से पैदल ही ईडी कार्यालय पहुंचे।

गुरुग्राम भूमि सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने शिकोहपुर भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा जारी समन को "जासूसी" और "राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया। एजेंसी द्वारा मंगलवार को पूछताछ के लिए दूसरी बार समन भेजे जाने के बाद वाड्रा दिल्ली स्थित अपने आवास से ईडी कार्यालय पहुंचे।

रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीतिक प्रतिशोध' का दावा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा ने आरोप लगाया कि संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इंडिया टुडे टीवी से कहा, "वे मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। वे राहुल को संसद में रोकते हैं..." उन्होंने कहा, "जब भी मैं लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा और उनकी बात सुनूंगा, वे मुझे दबाने की कोशिश करेंगे... मैंने हमेशा सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आगे भी देता रहूंगा।"

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क्या है मामला?

वाड्रा 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन का जवाब देने में विफल रहे थे। अब उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।

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ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोफुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद इस जमीन को रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इस रकम के लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा होने का संदेह होने के कारण केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित लाभ के पीछे के पैसे के स्रोत की जांच कर रही है। जब वाड्रा पूछताछ के लिए पेश होंगे, तो उनका बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा।

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