Arvind Kejriwal की मुश्किलों के और बढ़ाने की तैयारी में ED, दाखिल कर दी कोर्ट में नई याचिका
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। केजकीलास तो 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि केजरीवाल दौरा नहीं करेंगे। उन्हें आम चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने आवेदन को लंबित रखा है, जिस पर 2 जून को सुनवाई होने की संभावना है।
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केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। केजकीलास तो 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि केजरीवाल दौरा नहीं करेंगे। उन्हें आम चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।
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ईडी ने अपनी ताजा चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति जांच में आरोपी बनाया है। विस्तृत आरोप पत्र दायर किया गया है। केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं जिन्होंने दिल्ली के सीएम के रूप में अपने पद का इस्तेमाल 'कंपनी' यानी आप द्वारा पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) की धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए किया।
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