नशे में धुत्त व्यक्ति ने Swati Maliwal के साथ की छेड़छाड़ की कोशिश, कार ने 10-15 मीटर तक घसीटा
स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि मेरी टीम के एक आदमी और मैंने चिल्लाया फिर उसने मुझे छोड़ा। अगर वह मुझे नहीं छोड़ता तो मेरे साथ भी अंजलि की तरह बहुत बड़ी घटना हो जाती।
दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ एम्स के बाहर छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि एम्स के बाहर एक कार से उन्हें 10-15 मीटर तक घसीटा गया। हालांकि, अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वाति मालीवाल ने बताया कि मैं कल रात दिल्ली में निरीक्षण करने निकली थी। एक गाड़ी मेरे पास आई, उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था। उन्होंने दावा किया कि वो मुझे गाड़ी में बैठने के लिए पूछने लगा और मेरे मना करने पर वो गुस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया, मुझे गंदे-गंदे इशारें करने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया...उसने मुझे 10-15 मीटर तक घसीटा।
इसे भी पढ़ें: Kanjhawala Accident मामले में स्वाति मालिवाल का निधि पर गहराया शक, आरोपी को लेकर किया सवाल
इसके बाद स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि मेरी टीम के एक आदमी और मैंने चिल्लाया फिर उसने मुझे छोड़ा। अगर वह मुझे नहीं छोड़ता तो मेरे साथ भी अंजलि की तरह बहुत बड़ी घटना हो जाती। यह घटना बृहस्पतिवार तड़के की है जब आयोग की प्रमुख दिल्ली में महिला सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर थी। घटना के वक्त उनकी टीम उनसे कुछ दूर थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गश्ती वाहन ने तड़के करीब 3.05 बजे एम्स के सामने उन्हें देखा और उनसे पूछा कि क्या वह किसी परेशानी में हैं। पुलिस के अनुसार मालीवाल ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद उस कार का पता लगाया गया और कार चालक को पकड़ लिया गया।
इसे भी पढ़ें: कंझावला एक्सीडेंट मामले में दिल्ली पुलिस ने जोड़ी गैर इरादतन हत्या की धारा, केजरीवाल ने की दोषियों के लिए सजा की मांग
पुलिस के मुताबिक उसकी पहचान दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी 47 वर्षीय हरीश चंद्र के तौर पर हुई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) चंदन चौधरी ने बताया कि महिला आयोग की प्रमुख की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 509 (शब्द, मुद्रा या कृत्य के जरिए महिला की शील भंग करने का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
अन्य न्यूज़