Delhi Waqf Board case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में एजेंसी द्वारा उनकी हिरासत को अवैध करार दिया। खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन आरोपपत्र में अपेक्षित मंजूरी नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपये के जमानत बांड और एक मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में एजेंसी द्वारा उनकी हिरासत को अवैध करार दिया। खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन आरोपपत्र में अपेक्षित मंजूरी नहीं है।
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यह तब हुआ जब अदालत ने खान के मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस पर अपना आदेश सुनाया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। खान दो महीने से न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी रिहाई के साथ ही आप के सभी नेता जेल से बाहर होंगे।
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ईडी का मामला 2016 और 2021 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान के कार्यकाल के दौरान की गई कथित अनियमितताओं से संबंधित है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, खान ने बोर्ड में सदस्यों को अवैध रूप से नियुक्त किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि खान के एजेंटों द्वारा संपत्तियों में 36 करोड़ रुपये का हेरफेर किया गया। एजेंसी ने पहले भी अदालत को बताया था कि एक आरोपी की डायरी को खान के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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