दिल्ली कोर्ट ने अंकित सक्सेना हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, 6 साल बाद मिला न्याय

Ankit Saxena murder case
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2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, ये ऑनर किलिंग का मामला था। पिछले हफ्ते दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यहां ऑनर किलिंग के मामले के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए।

2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना साल 2018 में वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके में  23 वर्षीय अंकित की सारे आम हत्या से जुड़ी है। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा ने पिछले 23 दिसंबर को मृतक की महिला दोस्त के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को हत्या का दोषी ठहराया था। यह फैसला हत्या होने के करीब पांच साल बाद आया है।  मामले के संबंध में सभी चार आरोपियों को शुरू में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।  पिछले हफ्ते दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यहां ऑनर किलिंग के मामले के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए..

अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा

जैसा कि पहले बताया गया है, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना मर्डर केस में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा के अलावा दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल सेशन जज (एएसजे) सुनील कुमार शर्मा ने शनिवार को दोषी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उनकी पत्नी शाहनाज़ बेगम की सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया। वहीं पीड़ित को मुआवजा 7 मार्च, 2024 को दिया जाएगा। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दिल्ली पुलिस को तर्क दिया और हत्या के अपराध के लिए दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की।

यह मामला अदालत में कैसे सामने आया

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक अंकित सक्सेना की 1 फरवरी, 2018 की रात को रघुवीर नगर में ब्लाइंड यूनिवर्सिटी के पास तीन दोषियों और लड़की के नाबालिग भाई ने हत्या कर दी थी। आरोप था कि मो. सलीम ने दाहिना हाथ पकड़ा, किशोर भाई ने बायां हाथ पकड़ा और अकबर अली ने बाल पकड़कर अंकित सक्सेना का गला रेत दिया। इसके बाद अंकित फुटपाथ पर गिर गया। उनके माता-पिता भी वहां मौजूद थे और अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर वे सदमे में आ गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यशपाल सक्सेना की शिकायत पर, पुलिस स्टेशन ख्याला में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया,सलीम, अकबर अली और शाहनाज़ बेगम पर आईपीसी की धारा 302, 323 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपना मामला साबित करने के लिए 28 गवाहों को सूचीबद्ध किया। यशपाल सक्सेना शिकायतकर्ता और घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। अंकित की मां को भी गवाह के रूप में पेश किया गया था। उनके दोस्त अनमोल सिंह को भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया था। 23 दिसंबर, 2023 को अदालत ने लड़की के माता-पिता और मामा को फरवरी 2018 में उसके प्रेमी अंकित सक्सेना की हत्या के लिए दोषी ठहराया।

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