दिल्ली की अदालत ने J&K के निलंबित अधिकारी दविंदर सिंह के खिलाफ जारी किया वारंट

Davinder Singh

दविंदर सिंह के वकील वकील प्रशांत प्रकाश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जम्मू-कश्मीर के हीरा नगर कारागार के अधिकारियों को सिंह को 18 मई को यहां अदालत में पेश करने आदेश दिया।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दविंदर सिंह के खिलाफ बृहस्पतिवार को पेशी वारंट जारी किया। सिंह को इस साल की शुरुआत में पुलिस ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों को कश्मीर घाटी पार कराने के मामले में गिरफ्तार किया था। सिंह के वकील वकील प्रशांत प्रकाश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जम्मू-कश्मीर के हीरा नगर कारागार के अधिकारियों को सिंह को 18 मई को यहां अदालत में पेश करने आदेश दिया। सिंह अभी हीरा नगर कारागार में ही बंद हैं। न्यायाधीश ने मामले में गिरफ्तार किए गए जावेद इकबाल, सयैद नावीद मुश्ताक और इमरान शफी मीर के खिलाफ भी पेशी वारंट जारी किया है। 

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तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने न्यायाधीश को बताया था कि आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जम्मू-कश्मीर में कारागार में बंद हैं। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी में डीएसपी को दो आतंकवादियों को एक अलगाववादी कार्यकर्ता के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन डीएसपी इन सभी को कश्मीर घाटी से चंडीगढ़ लेकर जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद डीएसपी को निलंबित कर दिया गया था।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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