धन शोधन मामले में राकांपा नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत न्यायालय ने तीन माह के लिए बढ‍़ाई

Nawab Malik
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अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।

उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को बृहस्पतिवार को तीन माह के लिए बढ़ा दिया।

बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को अपने आदेश में मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मलिक ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। धन शोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है।

अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।

मलिक ने उच्च न्यायालय से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा गुर्दे की बीमारी से भी ग्रस्त हैं। उन्होंने जमानत की भी मांग की। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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