संसद से पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य: रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद का यह बयान केरल विधानसभा द्वारा संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव को पारित किये जाने के एक दिन बाद आया है। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का एक संवैधानिक कर्तव्य है।
नयी दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों का ‘‘संवैधानिक कर्तव्य’’ है। प्रसाद ने कहा कि जो राज्य यह बात करते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें उचित विधिक राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आये हैं वे ‘‘असंवैधानिक’’ बयान दे रहे हैं।
Union Minister Ravi Shankar Prasad: There is a Constitutional obligation on every state to exercise the executive power in such a way that ensures compliance with laws made by Parliament. #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/JrZ1uhctfW
— ANI (@ANI) January 1, 2020
प्रसाद का यह बयान केरल विधानसभा द्वारा संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव को पारित किये जाने के एक दिन बाद आया है। प्रसाद ने कहा कि जो सरकारें दावा कर रही हैं कि वे सीएए लागू नहीं होने देंगी या इसके लागू होने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही हैं, वे संवैधानिक प्रावधानों को लेकर उचित विधिक राय ले सकती हैं। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का एक संवैधानिक कर्तव्य है।’’
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उन्होंने कहा कि संसद नागरिकता सहित केंद्रीय सूची के तहत आने वाले विषयों पर कानून बना सकती है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 245 की उपधारा दो का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य संसद द्वारा पारित कानूनों का विरोध नहीं कर सकते।पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने कहा है कि वह संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे।
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