लव जिहाद विरोधी कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार को बधाई- वी.डी.शर्मा

Vishnudutt Sharma
दिनेश शुक्ल । Nov 17 2020 8:11PM

उन्होंने कहा कि प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए विवश किया जाना एक गंभीर मामला है। प्रदेश सरकार जो कानून बनाने जा रही है, उससे उन सैकड़ों बेटियों को धर्मांतरण कराने वालों के चंगुल से बचाया जा सकेगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार सजग है। पहले दुष्कर्मियों के लिए फांसी का प्रावधान करके भाजपा की सरकार इसका प्रमाण दे चुकी है और अब इसी कड़ी में सरकार लव जिहाद विरोधी कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में लव जिहाद की समस्या कितनी गंभीर है, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए विवश किया जाना एक गंभीर मामला है। प्रदेश सरकार जो कानून बनाने जा रही है, उससे उन सैकड़ों बेटियों को धर्मांतरण कराने वालों के चंगुल से बचाया जा सकेगा। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर उन लोगों पर लगाम लगाएगी जो बेटियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। 

 

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प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि  अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। साथ ही सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत प्रस्तावित कानून में लव जिहाद यानी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन या दबाव डालकर कराए जाने वाले शादी-विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है।

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