सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे CM केजरीवाल, दाखिल की जमानत याचिका
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दोपहर 2 बजे करेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से अस्वीकृति का सामना करने के बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत के लिए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दोपहर 2 बजे करेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है।
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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कुछ मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को सात और दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और उनके वकील से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को रखने के लिए कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया।
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