भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित होंगे 8 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्ति, जानें किसे चुनेंगे अपना उत्तराधिकारी

UU Lalit
ANI
रेनू तिवारी । Oct 7 2022 11:54AM

नियुक्ति की प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, कानून और न्याय मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें भेजने के लिए कहा है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित को अपने उत्तराधिकारी का नाम देने के लिए कहा है क्योंकि वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, कानून और न्याय मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें भेजने के लिए कहा है।

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CJI उदय उमेश ललित होंगे सेवानिवृत्त 

27 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति ललित की सेवानिवृत्ति के लिए केवल एक महीने का समय बचा है। उन्होंने न्यायमूर्ति एनवी रमना का स्थान लिया, जो 26 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति रमना ने परंपरा और वरिष्ठता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति ललित को उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने बाद में जस्टिस ललित की नए CJI के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की। 

CJI किसे चुनेंगे अपना उत्तराधिकारी?

न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नामकरण करने की स्थापित प्रथा के अनुसार, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की उम्मीद है।

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न्यायमूर्ति रमना के विदाई समारोह में न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि लगभग तीन महीने के अपने कार्यकाल के दौरान वह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मामलों की सूची को सरल, स्पष्ट और यथासंभव पारदर्शी बनाना होगा। यूयू ललित ने एक स्पष्ट शासन सुनिश्चित करने का भी वादा किया था जहां शीर्ष अदालत की संबंधित पीठों के समक्ष किसी भी जरूरी मामलों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया जा सकता था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट में साल भर में कम से कम एक संविधान पीठ काम करेगी। 

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