असम विधानसभा से मवेशी संरक्षण विधेयक पास, CM बोले- किसी भी मंदिर के 5 किमी के दायरे में गोमांश की बिक्री नहीं हो सकती
असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पारित होने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज बिल पास हो गया है इसलिए अब से किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोहत्या व गोमांश की बिक्री नहीं हो सकती।
असम, पूर्वोत्तर का राज्य। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है और हेमंता बिस्सा सरमा मुख्यमंत्री बने हैं। 12 जुलाई को बजट सत्र का पहला दिन था और इसी दिन सीएम ने सदन के अंदर गायों की सुरक्षा के से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया। असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 में गायों के संरक्षण से जुड़े सख्त नियम कायदे रखे गए। जिसके ठीक एक महीने बाद आज असम की विधानसभा से ये विधेयक पास हो गया। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजने से इनकार करने के विरोध में सदन से वॉक आउट किया। विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत डेमरी द्वारा असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 को पारित करने की घोषणा करते ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्यों ने ‘भारत माता की जय’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए और मेज थपथपाई।
इसे भी पढ़ें: असम सरकार ने लवलीना को एक करोड़ रुपये दिए, पुलिस उपाधीक्षक पद की पेशकश की
क्या बोले हेमंता बिस्वा सरमा
असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पारित होने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज बिल पास हो गया है इसलिए अब से किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोहत्या व गोमांश की बिक्री नहीं हो सकती।
क्या है इस बिल में
मंदिरों के आस पास के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचना और खरीदना गैर कानूनी हो गया। इसका उल्लंघन करने वालों को तीन से आठ साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उन पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अन्य न्यूज़