कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

Calcutta High Court
Google creative common

एसईसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सोमवार को बताया था कि वह पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर सकता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया। अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के विवेक पर छोड़ दिया। मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है।

पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि समय बढ़ाने का फैसला एसईसी को करना है और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। एसईसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सोमवार को बताया था कि वह पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर सकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि सबसे पहले केंद्रीय बलोंकी तैनाती उन इलाकों और जिलों में की जाये जिन्हें निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील घोषित किया है।

इसने कहा, ‘‘इसके बाद, एसईसी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना की समीक्षा करेगा और जहां भी राज्य पुलिस बल के कर्मियों की कमी है, ऐसे सभी क्षेत्रों में एसईसी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करेगा।’’ आयोग को सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा गया है और जहां तकनीकी रूप से यह संभव नहीं है, वहां नामांकन से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाये। उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़