CBI की याचिका स्वीकार, बॉम्बे HC ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने से किया इनकार
सीबीआई अदालत के आदेश के तहत शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को दस दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।
बंबई हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से संबंधित विशेष अदालत का आदेश रद्द किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के आदेश को पलट दिया है। सीबीआई अदालत के आदेश के तहत शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को दस दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति श्याम सी चांडक ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया। एजेंसी ने तर्क दिया कि अगर मुखर्जी को भारत छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो ब्रिटिश नागरिक मुखर्जी मुकदमे का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं।
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मुखर्जी वर्तमान में अपने दो पूर्व पतियों, पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना के साथ अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं। अपने मूल आवेदन में मुखर्जी ने अपनी ब्रिटिश राष्ट्रीयता का हवाला देते हुए इंग्लैंड और स्पेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक बैंक खाता और संपत्ति है जिसके लिए उन्हें अपनी वसीयत को अपडेट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बैंको सबडेल में अपने खाते के बारे में दस्तावेजों के निष्पादन के लिए स्पेन की यात्रा करने की आवश्यकता है।
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उन्होंने दावा किया था कि स्पेन में अपनी संपत्ति के संबंध में अपनी वसीयत को अपडेट करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें खुद नोटरी के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता है।
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