सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत, अदालत ने सुल्तानपुरी घटना में किया बरी
पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप है। पिछले महीने, एक अदालत ने सज्जन कुमार को मामले में "प्रमुख दुष्प्रेरक" कहा था। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका एकमात्र इरादा 1 नवंबर 1984 को नवादा के गुलाब बाग में गुरुद्वारे को जलाना और लूटना था।
दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके की घटना से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बुधवार को बरी कर दिया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन सिखों की कथित हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता और अन्य को बरी कर दिया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके की घटना से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने पर पीड़ित के परिवार के एक सदस्य का कहना है, "यह बहुत गलत है कि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। हमारे घावों पर नमक छिड़का। हम 39 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं।"
वहीं, पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप है। पिछले महीने, एक अदालत ने सज्जन कुमार को मामले में "प्रमुख दुष्प्रेरक" कहा था। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका एकमात्र इरादा 1 नवंबर 1984 को नवादा के गुलाब बाग में गुरुद्वारे को जलाना और लूटना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़ इलाके में सिखों के घर जलाना चाहती थी। अदालत ने कहा कि कुमार ने भीड़ में अन्य लोगों को उकसाया था।
Case related to Sultanpuri area incident during the 1984 anti-Sikh riots | Delhi's Rouse Avenue Court acquits Congress leader Sajjan Kumar and other accused in the matter. This case was related to the alleged murder of three Sikhs.
— ANI (@ANI) September 20, 2023
(File photo) pic.twitter.com/Dg66XCBTeL
अन्य न्यूज़