AAP नेताओं को बड़ा झटका, कोर्ट ने LG के के खिलाफ कंटेंट डिलीट करने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एलजी के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्रियों को हटाया जाना चाहिए। उप राज्यपाल की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी कि आप और उसके नेताओं को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने के लिए कहा जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जंग देखने को मिली थी। आम आदमी पार्टी की ओर से उपराज्यपाल के खिलाफ कई आरोप भी लगाए जा रहे थे। उपराज्यपाल की ओर से कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। इसी को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एलजी के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्रियों को हटाया जाना चाहिए। उप राज्यपाल की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी कि आप और उसके नेताओं को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने के लिए कहा जाए।
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इसी मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई है जहां एक अंतरिम आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा, “मैं वादी के पक्ष में फैसला सुनाता हूं...” विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। ‘आप’ और इसके नेताओं ने उपराज्यपाल पर 1,400 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ‘आप’ और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ हमलावर हो गए थे।
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दिल्ली के आप नेताओं ने वीके सक्सेना पर कई घोटालों का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन पर नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने का भी आरोप लगाया गया। दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना और सांसद संजय सिंह समेत कई आप नेताओं ने लगातार एलजी के खिलाफ ट्वीट किया था। इतना ही नहीं, एलजी को चोर और भ्रष्टाचारी भी कहा गया था। इसी के बाद एलजी की ओर से इन नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
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