भोपाल नगर निगम ने अपने दिए गए आदेश को लिया वापिस

Nagar nigam Bhopal
सुयश भट्ट । Dec 24 2021 12:37PM

नगर निगम ने 15 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए शुक्रवार को मांस दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था। दुकानें बंद रखने के निर्णय पर नगर निगम ने कहा था कि गुरुवार की शाम को पशुवध पूर्व परीक्षण एवं पासिंग नहीं की जाती है। इसके कारण अगले दिन मांस की दुकानें बंद रहेंगी।

भोपाल। राजधानी भोपाल में मांस बेचेने को लेकर एक आदेश को भोपाल नगर निगम ने रद्द कर दिया है। भोपाल नगर निगम  ने शुक्रवार को मांस दुकानें बंद रखने के आदेश को वापस लिया है। मांस दुकानें अब शुक्रवार को भी खुली रहेंगी। 

दरअसल नगर निगम ने 15 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए शुक्रवार को मांस दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था। दुकानें बंद रखने के निर्णय पर नगर निगम ने कहा था  कि गुरुवार की शाम को पशुवध पूर्व परीक्षण एवं पासिंग नहीं की जाती है। इसके कारण अगले दिन मांस की दुकानें बंद रहेंगी।

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हालांकि अपने निर्णय में 8 दिन के अंदर ही संशोधन करते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके कारण अब शुक्रवार को भी मांस दुकानें खुलेंगी।

वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बिना लाइसेंस की भोपाल में लोग चिकन-मटन और मछली नहीं बेच पाएंगे। लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों को ही मटन-चिकन बेचने की इजाजत दी जाएगी।इसके साथ ही अधिकारियों को सभी दुकानों के लाइसेंस चेक करने के निर्देश दे दिया गया है। वहीं शहर में जगह-जगह लगने वाली मांस मछली की दुकानें एक निश्चित तय स्थान पर लगाने का आदेश दिया गया है। 

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