भोपाल हुआ 04 अगस्त 2020 तक टोटल लॉक डाउन
भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 दिनों तक के लिए लॉक डाउन की घोषणा की है। लॉक डाउन के दौरान फल-सब्जी, दवाई, दूध सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। इस दौरान लोगों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार 24 जुलाई रात 8 बजे से 04 अगस्त मंगवार रात 08 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन कर दिया गया है। भोपाल जिला प्रशासन ने इसको लेकर निर्देश जारी किए है। मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने दो दिन पहले ही ट्वीट कर इसकी सूचना दी थी। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 दिनों तक के लिए लॉक डाउन की घोषणा की है। लॉक डाउन के दौरान फल-सब्जी, दवाई, दूध सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। इस दौरान लोगों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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हालंकि इस दौरान भोपाल स्थिति सभी राज्य स्तरीय कार्यालय में अधिकारीयों की शत प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए है। इन कार्यालयों में कार्मचारीयों की उपस्थिति 30 प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी। इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिदिन कार्यालय में फ्यूमिगेट एवं सेनेटाईज किया जाएगा। लॉक डाउन के दौरान भोपाल स्थित सभी बैंक शाखाएं बंद रहेगी।
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हालंकि लॉक डाउन के दौरान भोपाल जिले के अतिरिक्त प्रदेश में एक जिले से अन्य जिले में यात्रा करने हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। भोपाल जिले में पूर्ण लॉक डाउन के कारण भोपाल से प्रदेश के अन्य जिले अथवा प्रदेश के किसी जिले से भोपाल आने हेतु ई-पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य से बाहर जाने अथवा अन्य प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य में आने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। किन्तु किसी व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए ई-पास की आवश्यकता महसूस होती है तो वह www.mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करते ही स्वमेव ई- पास जारी हो जायेगा। कम्यूुवि टर जनित इस ई-पास पर हस्ताक्षर आवश्य क नहीं हैं।
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