'भगवद गीता, विपश्यना, दवाएं': मनीष सिसोदिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ऐसे गुजारेंगे अपना वक्त

Sisodia
ANI
अभिनय आकाश । Mar 6 2023 5:21PM

केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश वकील ने आगे कहा कि तलाशी ली गई और एक वारंट लिया गया जबकि आरोपी को अदालत में पेश किया गया। वकील ने यह भी कहा कि अदालत को मामले में हर घटनाक्रम से अवगत कराया जा रहा है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सीबीआई के वकील ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी अभी आम आदमी पार्टी (आप) के लिए और रिमांड नहीं मांग रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में ऐसा कर सकती है। जिसके बाद सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश वकील ने आगे कहा कि तलाशी ली गई और एक वारंट लिया गया जबकि आरोपी को अदालत में पेश किया गया। वकील ने यह भी कहा कि अदालत को मामले में हर घटनाक्रम से अवगत कराया जा रहा है। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई के अवैध तरीके से काम करने के दावे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को कुछ अवैध लगता है तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं। सिसोदिया को अगली बार 20 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा जब उनकी हिरासत समाप्त हो रही है। अदालती सुनवाई के दौरान, सिसोदिया ने अपना चश्मा, भगवद गीता की एक प्रति मांगी, साथ ही विपश्यना कक्ष और अपने नुस्खे के अनुसार दवाएं भी मांगीं। उन्होंने एक पेन और नोटबुक भी मांगी।

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अदालत ने जेल अधीक्षक को सिसोदिया को विपश्यना कक्ष या ध्यान कक्ष में रखने के अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 27 फरवरी को गिरफ्तार किया था और दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति ने कथित रूप से रिश्वत देने वाले कुछ डीलरों का पक्ष लिया। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, डीलरों को लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ के विस्तार, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी और अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस के विस्तार के माध्यम से समर्थन दिया गया था।

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