भोपाल में कोविड-19 को लेकर रात्रि में आवागमन पर प्रतिबंध अवैध ?, कलेक्टर ने निकाला गलत आदेश
अधिवक्ता अभिमन्यु श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त आदेश केंद्र के अनलॉक 4.0 दिशा-निर्देशों व मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के विरुद्ध हैं तथा इस प्रकार का प्रतिबंध अवैध है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में धारा 144(5) के अन्तर्गत आवेदन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।
भोपाल। कोविड-19 के चलते जहाँ इसके रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य सरकार आदेश निकालकर नागरिकों से उसका पालन करने के लिए निर्देशित कर रही है। वही जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा भी समय-समय पर कोविड-19 पर नियंत्रण को लेकर धारा 144 के तहत आदेश निकाले जा रहे है। लेकिन भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने केन्द्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन की अवहेलना करते हुए नया आदेश जारी कर दिया। जिसको लेकर भोपाल के रहने वाले अधिवक्ता अभिमन्यु श्रीवास्तव ने उन्हें पत्र लिखा है।
दरआसल भोपाल कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.09.2020 को धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है जिसमें उल्लेखित है कि रात्रि 10:30 बजे से सुबह 06:00 बजे तक भोपाल शहर की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर आवागमन सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा तथा 65 वर्ष से अधिक आयु/गर्भवती महिलाओं/ 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों/ अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का घर से निकलना भी प्रतिबंधित है।
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अधिवक्ता अभिमन्यु श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त आदेश केंद्र के अनलॉक 4.0 दिशा-निर्देशों व मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के विरुद्ध हैं तथा इस प्रकार का प्रतिबंध अवैध है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में धारा 144(5) के अन्तर्गत आवेदन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4.0 दिशा निर्देशों में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के किसी भी राज्य/शहर/ क्षेत्र में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना लॉक डाउन/ आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में बिंदु क्रमांक 9 और 11 में इसकी अवहेलना कर नया आदेश जारी कर दिया गया है। जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर इस विषय पर संज्ञान लेकर इसे संशोधित करने का आग्रह किया है।
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