AAP विधायक अमानतुल्ला खान को नहीं मिली राहत, 7 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Amanatullah Khan
ANI
अंकित सिंह । Sep 23 2024 12:09PM

कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड ले जाने की इजाजत दे दी है। जेल में इलेक्ट्रिक कैटल और ग्लूकोज मीटर ले जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर कोर्ट ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले मेंदिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड ले जाने की इजाजत दे दी है। जेल में इलेक्ट्रिक कैटल और ग्लूकोज मीटर ले जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर कोर्ट ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अदालत इस अर्जी पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। उन्हें 2 सितंबर को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

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इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। ईडी ने अदालत से कहा कि रिहा होने पर खान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा डाल सकते हैं। 

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वहीं, ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। खान के वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध किया और अदालत से उनके मुवक्किल को रिहा करने का अनुरोध करते हुए कहा कि न्यायाधीश उसकी रिहाई पर कोई भी शर्त निर्धारित कर सकते हैं। खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को हिरासत में लिया गया था। 

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