नो फ्लाई लिस्ट में ही रहेगा शरीफ का नाम, विदेश जाने के लिये दिखाना होगा कोर्ट का आदेश
लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान सरकार की बांड जमा करने की शर्त को दरकिनार करते हुए शरीफ को इलाज के वास्ते चार सप्ताह के लिये विदेश जाने की अनुमति दी थी।
लाहौर। बीमार चल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम उन लोगों की सूची में रहेगा, जिनके विदेश जाने पर रोक है और उन्हें मंगलवार को इलाज के लिये ब्रिटेन जाते समय अदालत का आदेश दिखाना होगा। सोमवार को मीडिया में आई एक खबर में आव्रजन सूत्रों के हवाले से यह बात कही गई है।
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लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान सरकार की बांड जमा करने की शर्त को दरकिनार करते हुए शरीफ को इलाज के वास्ते चार सप्ताह के लिये विदेश जाने की अनुमति दी थी। वह मंगलवार को इलाज के लिये एयर एंबुलेंस के जरिये लंदन रवाना होंगे। जियो न्यूज ने आव्रजन सूत्रों के हवाले से कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद शरीफ का नाम उन लोगों की सूची में रहेगा, जिनके विदेश जाने पर रोक है। इस सूची को नो फ्लाई लिस्ट या एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) कहा जाता है। आव्रजन सूत्रों के अनुसार उड़ान भरने से पहले अदालत का आदेश दिखाना होगा। कानून के अनुसार शरीफ का नाम ईसीएल में रहेगा, लेकिन अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें दी गई छूट का उल्लेख कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज होगा।
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