मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को दो मामलों में कुल 11 साल की कैद
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को बुधवार को आतंकवाद को वित्त पोषण के दो मामलों में 11 साल के कैद की सजा सुनायी है। जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलेंगी।
लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को बुधवार को आतंकवाद को वित्त पोषण के दो मामलों में 11 साल के कैद की सजा सुनायी है। अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को इसकी पुष्टि की है कि पंजाब प्रांत में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के दो मामलों में सईद को सजा दी गयी है।
इसे भी पढ़ें: मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद को वित्त पोषण करने के मामलों की रोजाना सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर को सईद एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल- साढ़े पांच साल के कैद की सजा सुनायी जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलेंगी।
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic) pic.twitter.com/NeokVilX4p
— ANI (@ANI) February 12, 2020
इसे भी पढ़ें: वकीलों ने किया हाफिज सईद का बचाव,कहा- उनका आतंक वित्तपोषण के आरोपों से कोई संबंध नहीं
पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग के आवेदन पर सईद के खिलाफ लाहौर एवंगुजरांवाला शहर में मामला दर्ज किया गया था। सईद के जमात उद दावा के बारे में माना जाता है कि वह लश्कर ए तैयबा का सहायक संगठन है, जो मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। इस हमले में छह अमेरिकी समेत 166 लोगों की मौत हो गयी थी।
इसे भी देखें: 26/11 को नहीं भूल सकती दुनिया, पाकिस्तान ने किया था आतंक का नंगा नाच
अन्य न्यूज़