मोदी सरकार कर रही IT एक्ट का दुरुपयोग, एलन मस्क की कंपनी X कार्प ने कर दिया केस

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ANI
अभिनय आकाश । Mar 20 2025 3:27PM

आईटी अधिनियम के आधार पर यदि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म सरकारी प्राधिकारियों के कहने पर भी सामग्री को हटाते या ब्लॉक नहीं करते हैं, तो वे अपना कानूनी संरक्षण, जिसे सुरक्षित आश्रय के रूप में जाना जाता है, खो सकते हैं।

एक्स ने कथित तौर पर कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की धारा 79 (3) (बी) के उपयोग के तरीके को चुनौती दी गई है। एक्स का दावा है कि भारत में सरकारी अधिकारी उचित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रहे हैं और ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिए एक अवैध प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। आईटी अधिनियम के आधार पर यदि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म सरकारी प्राधिकारियों के कहने पर भी सामग्री को हटाते या ब्लॉक नहीं करते हैं, तो वे अपना कानूनी संरक्षण, जिसे सुरक्षित आश्रय के रूप में जाना जाता है, खो सकते हैं। 

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हालांकि, एक्स ने कथित तौर पर तर्क दिया है कि ये सेक्शन सरकार को कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्तियां नहीं देता है, और अधिकारी कंटेंट को ब्लॉक करने वाले धारा 69 ए को दरकिनार करने के लिए प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक्स ने कथित तौर पर दावा किया है कि धारा 69ए केवल विशिष्ट कारणों, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, के लिए ही सामग्री को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है, और इसके लिए समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, धारा 79(3)(बी) में कोई स्पष्ट नियम नहीं है और यह अधिकारियों को उचित जांच के बिना सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। कंपनी ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि इससे भारत में व्यापक सेंसरशिप हो सकती है। 

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एक्स का कहना है कि इन कार्रवाइयों से भारत में उसके कारोबार को नुकसान पहुँच रहा है। कंपनी का कहना है कि यह उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे वैध जानकारी साझा कर सकें, और उसे डर है कि बेतरतीब ब्लॉकिंग आदेश उसके प्लेटफ़ॉर्म और उपयोगकर्ता के भरोसे को नुकसान पहुँचाएँगे। रिपोर्ट के अनुसार, एक्स सरकार द्वारा सहयोग में शामिल होने के लिए दिए जा रहे दबाव का भी विरोध कर रहा है, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा संचालित एक पोर्टल है, जिसे धारा 79(3)(बी) के आदेशों का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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