सिगापुर जेल के कैदी से रिश्वत मांगने के आरोप में भारतीय मूल का जेल वार्डन दोषी करार

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प्रतिरूप फोटो
ANI

खबर के मुताबिक, अयाबू को अगले साल जनवरी में अदालत सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अयाबू ने सिंतबर 2015 और मार्च 2016 के बीच चोंग नामक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी।

सिंगापुर में भारतीय मूल के वरिष्ठ जेल वार्डन को एक कैदी को जेल से बाहर स्थानांतरित करने के बदले 133,000 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत मांगने के आरोप में सोमवार को दोषी ठहराया गया।

चैनल ‘न्यूज एशिया’ की खबर के मुताबिक, कोबी कृष्ण अयाबू (56) नामक व्यक्ति को अपने सहयोगियों को कैदी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित करने का भी दोषी पाया गया।

खबर के मुताबिक, अयाबू को अगले साल जनवरी में अदालत सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अयाबू ने सिंतबर 2015 और मार्च 2016 के बीच चोंग नामक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी।

ये रिश्वत कार ऋण की किस्तों, घर के पुनर्निर्माण, जन्मदिन समारोह और क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान सहित अन्य चीजों के लिए ली गई थी। चोंग को 2005 में अपनी प्रेमिका के बेटे के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 20 साल की एहतियातन हिरासत की सजा सुनाई गई थी। दुर्व्यवहार के कारण सात वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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