ट्रंप की शरण नीति को अपीली अदालत में झटका, अब अगले साल जनवरी में होगी सुनवाई

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शरण नीति को अपीली अदालत में झटका मिला है।नौवें अमेरिका सर्किट अपीली अदालत के फैसले का इस पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नियुक्त एक न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में इस कानून को जमीनी प्रक्रिया के आधार पर रोक दिया था।

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका में एक संघीय अपीली अदालत ने अमेरिका से पहले सुरक्षा की मांग किए गए बगैर यहां शरण की तलाश में दूसरे देशों से गुजर कर आ रहे लोगों को शरण देने से इनकार करने वाले महत्वपूर्ण कानून की राह में रोड़ा अटका दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को एक सप्ताह में इस कानून के संबंध में दूसरा झटका लगा है। नौवें अमेरिका सर्किट अपीली अदालत के फैसले का इस पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नियुक्त एक न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में इस कानून को जमीनी प्रक्रिया के आधार पर रोक दिया था।

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सैन फ्रांसिस्को में तीन न्यायाधीशों वाले अपीली पैनल ने पाया कि इसमें प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां समेत मुकदमे के जारी रहने तक इस पर रोक लगाने के पर्याप्त वजह हैं। पैनल का कहना है इस नीति में शरण तलाश करने वाले लोगों को असुरक्षित देशों में भेजे जाने से रोकने के लिए ‘वर्चुअली कुछ भी नहीं है।’ अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता भी है तब भी अगले साल जनवरी से पहले इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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