बहू नहीं लाई अपने साथ दहेज, तो पति और ससुर ने शादी के बाद गला दबाकर महिला की कर दी हत्या
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
महराजगंज। जहां एक तरफ समाज में महिलाओं के लिए बनाए गये कानूनों को कुछ महिलाएं फायदा उठा रही हैं वहीं दूसरी तरफ देखा जाएं तो समाज में आज भी 80 प्रतिशत महिलाएं पीड़ित हैं। वह इंसाफ की राह देख रहीं हैं। अब लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक महिला को कोर्ट ने इंसाफ दिया है। दहेज के कारण महिला की हत्या कर दी गयी थी। अब इस मामले में दोषियों को सजा दी गयी है।
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पूरा मामला क्या है?
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि सात मई 2020 को परसामलिक थाना क्षेत्र के सेवतारी गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सरोज यादव नामक महिला की उसके पति गणेश यादव और ससुर उमाशंकर ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को गणेश और उमाशंकर को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
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