बहू नहीं लाई अपने साथ दहेज, तो पति और ससुर ने शादी के बाद गला दबाकर महिला की कर दी हत्या

dowry
ANI
रेनू तिवारी । Dec 19 2024 6:08PM

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

महराजगंज। जहां एक तरफ समाज में महिलाओं के लिए बनाए गये कानूनों को कुछ महिलाएं फायदा उठा रही हैं वहीं दूसरी तरफ देखा जाएं तो समाज में आज भी 80 प्रतिशत महिलाएं पीड़ित हैं। वह इंसाफ की राह देख रहीं हैं। अब लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक महिला को कोर्ट ने इंसाफ दिया है। दहेज के कारण महिला की हत्या कर दी गयी थी। अब इस मामले में दोषियों को सजा दी गयी है। 

इसे भी पढ़ें: Pakistan से लेकर उधार, भारत पर न्यूक्लियर बम चलाएगा, बांग्लादेश की धमकी सुनकर आप नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

 

पूरा मामला क्या है?  

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि सात मई 2020 को परसामलिक थाना क्षेत्र के सेवतारी गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सरोज यादव नामक महिला की उसके पति गणेश यादव और ससुर उमाशंकर ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।

इसे भी पढ़ें: Central Government ने राम मोहन राव अमारा को दी अहम जिम्मेदारी, SBI में निभाएंगे ये भूमिका

उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को गणेश और उमाशंकर को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़