Reserve Bank ने नवी फिनसर्व को 20 अक्ट्रबर से पहले मंजूर आवास ऋण के वितरण की अनुमति दी

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नवी फिनसर्व को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ने 20 अक्टूबर से पहले मंजूर किए गए गृह ऋण के वितरण की अनुमति दे दी है। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने नवी फिनसर्व को अत्यधिक मूल्य निर्धारण सहित महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण 21 अक्टूबर की कारोबार समाप्ति से ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से रोकने का आदेश दिया था।

नयी दिल्ली । सचिन बंसल की कंपनी नवी फिनसर्व को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ने 20 अक्टूबर से पहले मंजूर किए गए गृह ऋण के वितरण की अनुमति दे दी है। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने नवी फिनसर्व को अत्यधिक मूल्य निर्धारण सहित महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण 21 अक्टूबर की कारोबार समाप्ति से ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से रोकने का आदेश दिया था। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नवी फिनसर्व को 20 अक्टूबर, 2024 से पहले स्वीकृत अनुसूचित गृह ऋण वितरण की अनुमति दे दी है। अनुमति 31 दिसंबर, 2024 तक के लिए दी गई है।’’ 

इसमें कहा गया कि यह निर्णय कई घर खरीदारों को राहत प्रदान करता है, जिनके आवास ऋण आरबीआई द्वारा नियामकीय कार्रवाई से पहले स्वीकृत किए गए थे और जो पहले से निर्धारित ऋण वितरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने नवी फिनसर्व के अलावा तीन अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) नई दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता स्थित आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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