राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान पूंजी, ऋण बाजार की सेवाएं देने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी

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सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार, समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर, कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट।

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों की देशव्यापी बंदी के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी। सेबी ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, यह आदेश... कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी।

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सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार, समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर, कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट। सेबी ने कहा है कि इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋणपत्र न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश फंड, निवेश सलाहकार और अन्य सेबी पंजीकृत इकाइयां भी चालू रहेंगी। इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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