यात्रियों की जेब होगी ढीली, कन्फर्म ट्रेन टिकट रद्द करवाने पर लगेगा GST
अगर आप अब कन्फर्म्ड टिकट को कैंसिल करते है तो आपकी जेब और ढीली होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसपर अब जीएसटी यानि कि वस्तु एवं सेवा कर लगने वाला है।वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया जिसके मुताबिक अब ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी वसूला जाएगा।
देश के अलग-अलग शहर से लोग ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट बुक कराते है। फेस्टिवल के समय में ट्रेन की कन्फर्म्ड सीट मिले इसके लिए लोग पहले से ही एडवांस टिकट बुक करा लेते है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारण से बुक हो रखी टिकट को कैंसिल कराना पड़ जाता है। बता दें कि जब कन्फर्म्ड टिकट कैंसिल कराते है तो भारतीय रेलवे कैंसिलेशन फीस लेता है। लेकिन अब शायद आपको इसके दोगुने दाम देने पड़ सकते है। जी हां, अगर आप अब कन्फर्म्ड टिकटको कैंसिल करते है तो आपकी जेब और ढीली होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसपर अब जीएसटी यानि कि वस्तु एवं सेवा कर लगने वाला है।
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वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था जिसके मुताबिक अब ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने और होटल की बुकिंग रद्द करने पर जीएसटी वसूला जाएगा। सर्कुलर में बताया गया है कि ट्रेन टिकट बुक कराना एक कॉन्ट्रैक्ट है और सर्विस प्रोवाइडर एक सेवा प्रदान करने की पेशकश करता है और जब यात्री बुक किए गए टिकट को कैंसिल करता है तो सर्विस प्रोवाइडर को मुआवजा देना पड़ता है, जिसे कैंसिलेशन शुल्क के रूप में वसूला जाता है। सर्कुलर के मुताबिक, कैंसिलेशन शुल्क किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की एवज़ में किया गया भुगतान है, इस पर जीएसटी लगेगा।
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अगर आपकी ट्रेन की बुक की गई टिकट स्लीपर या एसी की होगी तो आपका कैंसिलेशन फीस के तौर पर उसी दर का जीएसटी लगेगा, जितना आपने टिकट बुक करवाते समय दिया था। यानि कि अगर आपने फर्स्ट क्लास और एयरकंडीशन्ड कोच की टिकट बुक कराई है तो बुक करवाने पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है, तो अगर आपने इस टिकट को रद्द या कैंसिल कराया तो कैंसिलेशन शुल्क पर भी पांच फीसदी का जीएसटी लगेगा।
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