ईडी ने सिम्भावली शुगर कंपनी की 110 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

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[email protected] । Jul 2 2019 12:36PM

एजेंसी ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उत्तर प्रदेश में हापुड़ के सिम्भावली में स्थित कंपनी की इकाई की जमीन, इमारतें, संयंत्र और मशीनरी जैसी सम्पत्तियों को कुर्क करने का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था।

नयी दिल्ली। ईडी ने मंगलवार को बताया कि कथित बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में उसने देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में शामिल सिम्भावली शुगर्स लिमिटेड की 110 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उत्तर प्रदेश में हापुड़ के सिम्भावली में स्थित कंपनी की इकाई की जमीन, इमारतें, संयंत्र और मशीनरी जैसी सम्पत्तियों को कुर्क करने का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था।

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प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि ताजा आदेश के तहत कुल 109.8 करोड़ रुपए की सम्पत्तियां कुर्क की गई हैं। सीबीआई ने ‘‘गन्ना किसानों को वित्तीय मदद देने के बहाने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ धोखाधड़ी करने’’ के मामले में सिम्भावली शुगर्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने इस प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद पीएमएलए के तहत कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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