बैंकों को नियमों को दरकिनार करने के लिए समूह इकाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए: RBI

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को उन पर लागू नियमों को दरकिनार करने के लिए समूह इकाइयों का इस्तेमाल करने से बचने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को जारी व्यापार के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन पर एक मसौदा परिपत्र में यह सुझाव दिया।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंकों को उन पर लागू नियमों को दरकिनार करने के लिए समूह इकाइयों का इस्तेमाल करने से बचने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को जारी व्यापार के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन पर एक मसौदा परिपत्र में यह सुझाव दिया। मसौदे में कहा गया, समूह की किसी इकाई का उपयोग मूल बैंक या अन्य समूह इकाई पर लागू नियमों/ दिशानिर्देशों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ताकि कोई ऐसी व्यावसायिक गतिविधि की जा सके, जिसकी आमतौर पर अनुमति नहीं है। 

परिपत्र में कहा गया कि इन इकाइयों को बैंक और उसकी समूह इकाइयों द्वारा दी जाने वाली ऋण गतिविधियों के दोहराव से बचना चाहिए। मसौदे में सुझाव दिया गया कि बैंकों को समूह इकाई के जरिये पहले से अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा कोई भी नयी गतिविधि शुरू करने के लिए आरबीआई के विनियमन विभाग से संपर्क करना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि गैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनियों (एनओएफएचसी) के मामले में, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनओएफएचसी के भीतर केवल एक ही संस्था किसी विशेष कारोबार या गतिविधि को शुरू करे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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