आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुश्किलें खत्म, इस मामले में कोर्ट से मिली राहत
मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने भंसाली प्रोडक्शंस, अभिनेता आलिया भट्ट और मुंबई के लेखक हुसैन ज़ैदी के माफिया क्वींस के खिलाफ निरोधक आदेश की मांग करने वाले एक मुकदमे को खारिज कर दिया है।
मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने भंसाली प्रोडक्शंस, अभिनेता आलिया भट्ट और मुंबई के लेखक हुसैन ज़ैदी के माफिया क्वींस के खिलाफ निरोधक आदेश की मांग करने वाले एक मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसकी पुस्तक पर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आधारित है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म की मुख्य भूमिका में आलिया भट्ट हैं। मुकदमा बाबूजी शाह ने दायर किया था, जिन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा किया था।
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गंगूबाई काठियावाड़ी को एक ऐसी महिला थी जो अपने साथी के साथ गुजरात से मुंबई आई थी, लेकिन उनके साथी ने ही उन्हें वेश्यावृत्ति के बाजार में बेच दिया था। पिछली शताब्दी के मध्य में, काठियावाड़ी ने कई अंडरवर्ल्ड अपराधियों के साथ संबंध बनाए और दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों पर पकड़ बनाई। वह एक बड़े वेश्यालय की मालकिन बनीं और कहा जाता है कि उन्होंने मुंबई के रेड लाइट एरिया, कामठीपुरा में महिलाओं और अनाथों के उत्थान के लिए काम किया।
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2011 में प्रकाशित, मुंबई के माफिया क्वींस नामक पुस्तक में काठियावाड़ी पर एक अध्याय था, जो बाबूजी शाह के अनुसार, उन्हें बदनाम करने वाला था, उनका आरोप था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और उसकी मृतक मां की निजता और आत्मसम्मान के अधिकार का उल्लंघन किया। फिर उन्होंने पुस्तक के प्रकाशन और संचलन के खिलाफ निरोधक आदेश मांगा।
शाह ने उपरोक्त उपन्यास पर आधारित किसी भी फिल्म के प्रोमो के निर्माण, निर्देशन या प्रसारण करने वाले लेखकों और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा मांगी थी।
अधिवक्ता नरेंद्र दुबे के माध्यम से दायर वाद में कहा गया है कि लेखक ने उपन्यास लिखने से पहले अनुमति या सहमति नहीं ली है और इसके अलावा उपन्यास पर आधारित एक फिल्म बना रहे है। बाबूजी शाह ने दावा किया कि काठियावाड़ी के बारे में उनसे या परिवार के किसी अन्य सदस्य से कोई जानकारी नहीं मिली है, जो स्वर्गीय काठियावाड़ी के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
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